गाजियाबाद
टीला मोड़ थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। दिलशाद ने पहले उससे दोस्ती की, फिर घूमने के बहाने उसके कुछ फोटो खींच लिए।इसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह 10 मार्च 2021 की सुबह 8:00 बजे उसे अपने एक परिचित के यहां ले गया। वहां दिलशाद ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।साथ ही किसी को बताने पर फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने स्वजन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने टीला मोड़ थानेमें दिलशाद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।पुलिस ने दिलशाद को गिरफ्तार किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर मंगलवार को अदालत में दिलशाद को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।