Modinagar । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर शिकायतों के बाबजूद जोन-2 में कार्रवाही ना किए जाने के विरूद्व अब हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। जोन-2 में हो रहे अवैध निर्माण के विरूद्व एक पालिका सभासद की शिकायत पर हाईकोर्ट ने इसके विरूद्व डीएम, प्राधिकरण व पालिका आदि के अधिकारियों को तलब किया है।
मामला मोदीनगर जोन-2 स्थित कपड़ा मिल परिसर में वर्कर्स क्लब, यूनियन ऑफिस के निकट जीटी रोड, जिस स्थान पर पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक स्थित था, उक्त भूमि से जुड़ा है। बताते चले कि उक्त भूमि को बृजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सर्वजीत सिंह निवासी तिबडा रोड ने खरीद लिया है। बताया गया है कि उक्त भूमि कपड़ा मिल परिसर में स्थित है व भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक दर्ज है, परंतु बृजेश कुमार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना औद्योगिक भूमि पर अनेकों दुकानों का अवैध निर्माण करा रहे है। जिसकी शिकायतें पालिका सभासद आदित्य चैधरी उर्फ बाॅबी द्वारा राजस्वहित में समय समय पर प्रभारी प्रवर्तन जोन-2 से की जाती रही है। सभासद आदित्य चैधरी ने आरोप लगाया है कि बृजेश कुमार प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने उक्त मार्किट के बाहर टैन्ट का मोटा पर्दा लगा कर अंदर अवैध निर्माण करा रहा है जिसे रोक कर ध्वस्त किया जाना अति आवश्यक है। शिकायतों के बाबजूद प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कार्रवाही ना किए जाने की दशा में आदित्य चैधरी ने हाईकोर्ट की शरण ली ओर जिसकी सुनवाई के दौरान 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने प्राधिकरण व जिलाधिकारी सहित नगर पालिका अधिकारियों को तलबी नोटिस जारी कर जबाब दाखिल किए जाने को कहा है। वही प्राधिकारण अधिकाकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाही की जाती है। किसी भी दशा में अवैध निर्माग्ण नही होने दिया जायेंगा।