गाजियाबाद। दुष्कर्म के बाद पांच वर्षीय बच्ची की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी निवासी दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) हर्षवर्धन ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिसमें से सवा लाख रुपये मृतक बच्ची के पिता को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन के मुताबिक दो अगस्त 2018 की रात करीब आठ बजे खोड़ा क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय बच्ची संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। दिखाई न देने पर परिजनों ने तलाश किया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित पिता की तहरीर पर खोड़ा पुलिस ने 3 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। चार अगस्त को बच्ची का शव चाचा की छत पर कट्टे में बंद मिला। शव को कट्टे के अंदर कपड़े के थैले में बांधा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज हत्यारे की तलाश शुरू कर दी थी। लापता होने के बाद बच्ची के चाचा के यहां किराए पर रहने वाला दीपक शुरू में तो पीड़ित परिवार के साथ रहा, जिसके चलते उस पर शक गया।

पुलिस ने सात अगस्त को दीपक को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि दो अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे वह बच्ची को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पकड़े जाने के डर से उसने शव कट्टे में बांधकर छत पर रख दिया। पुुलिस ने आरोपी के कमरे से बच्ची की एक चप्पल भी बरामद की थी। जेल भेजने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, शव छिपाने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को केस में फैसला देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दीपक दो उम्रकैद और 1.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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