कोरोना काल (CoronaVirus Era) में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) पर रोक लगाने संबंधित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव करना निर्वाचन आयोग (Election Commission) का काम है आर कोर्ट इस मामले में हस्‍तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

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