-15 दिन के अंदर जुर्माना अदा नहीं करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की चेतावनी

मोदीनगर नगर पालिका परिषद ने जाने माने औद्योगिक घराने की कंपनी मोदी टेली फाइबर पर 111 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मोदी टेली फाइबर पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। नगर पालिका ने 15 दिन में जुर्माना जमा न करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की चेतावनी दी है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस के अनुसार एसके मोदी ग्रुप की कंपनी मोदी टेली फाइबर ने पांच अलग-अलग खसरों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इन खसरों का कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्गमीटर से अधिक है। नपा के अनुसार जुर्माने की राशि की गणना 204 रुपये प्रति माह के हिसाब से की गई है। यह जुर्माना 1984 से अक्टूबर 2021 तक और जून 2003 से अक्तूबर 2021 तक की समयावधि के लिए लगाया गया है। फैक्टरी करीब 30 साल पहले बंद हो चुकी है। इस फैक्टरी में धागा बनाया जाता था। हाल ही में फैक्टरी परिसर में अवैध निर्माण की गतिविधियां भी पाई गईं। कंपनी के गेट पर नोटिस चस्पा कर संपत्ति को नगर पालिका के अधीन बताते हुए बोर्ड लगा दिया है।

मोदी टेली फाइबर लिमिटेड मोदीनगर को 111,70,76,400 रकम जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। यदि 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो आरसी(रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिया जाएगा। -नरेंद्रमोहन मिश्रा, ईओ, नगरपालिका मोदीनगर।

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