Sahibabad : प्रदूषण फैलाने पर दो औद्योगिक इकाइयों पर 25-25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की जांच में बृहस्पतिवार को अंकुर इंडस्ट्रीयल कंपनी में बिना अनुमति अतिरिक्त दो भट्ठी चलती मिलीं। जबकि राजेंद्र नगर की औद्योगिक क्षेत्र की दुर्गा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति निर्माण होता पाया गया।
पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि अंकुर इंडस्ट्रीयल में मानक के तहत एक भट्टी लगाने की अनुमति है। जबकि मौके पर टीम को अतिरिक्त तीन भट्टियां मिलीं। कंपनी मालिक से अनुमति पत्र दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं दे पाए। इसके बाद टीम को राजेंद्र नगर में दुर्गा इंटर प्राइजेज लिमिटेड में बिना अनुमति निर्माण कार्य होता मिला। अनुमति पत्र मांगने पर प्रबंधन ने 20 दिन पूर्व आवेदन करने के बारे में बताया। अधिकारी का कहना है कि कंपनी प्रबंधन को अभी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में दोनों कंपनियों पर 25-25 लाख रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।

एनसीआर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद
शहर का एक्यूआई 385 दर्ज हुआ। गाजियाबाद एनसीआर के प्रदूषित शहरों में दूसरे पायदान पर रहा। यहां पीएम 10 मानक से तीन गुना ज्यादा और पीएम 2.5 साढ़े तीन गुना ज्यादा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बृहस्पतिवार शाम हुई बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इसमें प्रदूषण के धूल और कण जमीन पर आ जाएंगे। लोनी का एक्यूआई 390, इंदिरापुरम का 334, संजय नगर का 352 और वसुंधरा का 340 दर्ज हुआ।

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