Modinagar । पीएनबी की पुरानी बिल्ड़िग में किए जा रहे नये निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा स्रूख अपनाते हुए जीडीए की बिना अनुमति से किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने के आदेश दिए है।
बताते चले कि मामला मोदीनगर जोन-2 स्थित कपड़ा मिल परिसर में वर्कर्स क्लब, यूनियन ऑफिस के निकट जीटी रोड, जिस स्थान पर पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक स्थित था, उक्त भूमि से जुड़ा है। उक्त भूमि को बृजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सर्वजीत सिंह निवासी तिबडा रोड ने खरीद लिया है। बताया गया है कि उक्त भूमि कपड़ा मिल परिसर में स्थित है व भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक दर्ज है, परंतु बृजेश कुमार ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना औद्योगिक भूमि पर अनेकों दुकानों का अवैध निर्माण करा रहे है। जिसकी शिकायतें पालिका सभासद आदित्य चैधरी उर्फ बाॅबी द्वारा राजस्वहित में समय समय पर प्रभारी प्रवर्तन जोन-2 से की जाती रही है। सभासद आदित्य चैधरी ने आरोप लगाया है कि बृजेश कुमार प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने उक्त मार्किट के बाहर टैन्ट का मोटा पर्दा लगा कर अंदर अवैध निर्माण करा लिया है। शिकायतों के बाबजूद प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कार्रवाही ना किए जाने की दशा में गतदिनों पूर्व आदित्य चैधरी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अब इस अवैध निर्माण को 3 दिसंबर तक ध्वस्त किए जानेे को जीडीए को नोटिस जारी किया है। इस संबन्ध में जीडीए अधिकारियों का कहना है कि जांच के उपरान्त हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जायेंगा।