कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
कोरोना से मृत सदस्य के परिजनों को सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की मृतक अनुग्रह सहायता राशि देने का आदेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। मेरठ में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आवेदन पत्रों के लिए अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया जाएगा। मेरठ में अक्तूबर तक कोरोना से मृत लोगों की संख्या 898 है।
वहीं, मृतक के मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है लिखना होगा। इसके प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। सेल का गठन होने के बाद उस पर क्रमांक, तिथि और आवेदन को प्राप्ति रसीद हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी।

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