Modinagar : उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा की शिकायत ब्लाक भोजपुर के गांव औरंगाबाद गदाना के ग्राम पंचायत अधिकारी पर सूचना ना देने पर आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
बताते चले कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ने गांव औरंगाबाद गदाना के ग्राम पंचायत अधिकारी व जन सूचनाधिकारी सुखपाल सिंह से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई 2005 के अन्तर्गत जानकारी चांही थी, अधिनियम में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर चांही गई जानकारी ना उपलब्ध करायें जाने पर सुरेश शर्मा ने द्वितीय अपील मुख्य जन सूचना आयुक्त उ0प्र0 के समक्ष पेश की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ निर्णय दिया है कि भोजपुर के गांव औरंगाबाद गदाना के ग्राम पंचायत अधिकारी सुखपाल सिंह पर 250 रूपये प्रति दिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपण किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन करते हुए संबंधित सुखपाल सिंह जन सूचना अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। सुरेश शर्मा ने कहा कि यह अर्थदण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी सुखपाल सिंह पर तीस दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध ना करायें जाने की एवज में अधिरोपण किया गया।