कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा अभिनेता परेश रावल के खिलाफ दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी. उक्त प्राथमिकी में दावा किया गया था कि पद्मश्री से सम्मानित रावल ने बंगाली समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.
अदालत ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उसके समक्ष याचिका दायर करने वाले रावल पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं और संबंधित टिप्पणी पर माफी मांग चुके हैं. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी और कहा कि कार्यवाही को आगे जारी रखना वांछनीय नहीं है.
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद रावल ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 29 नवंबर को गुजराती भाषा में दिए उनके भाषण की गलत व्याख्या की गई और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसका गलत अनुवाद किया गया. रावल ने कहा कि उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है और दो दिसंबर को माफी मांगी, उसी तारीख को सलीम ने कोलकाता के तलतला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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Tags: Calcutta high court, Paresh rawal, West bengal news
FIRST PUBLISHED : February 06, 2023, 21:10 IST