यूपी में नये साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जिले के जिलाधिकारी/कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

नये वर्ष के कार्यक्रमों को देखते हुए जिले में पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से लगातार प्रचार-प्रसार कराया जाए। जनता को नये वर्ष के पर्व व कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों की जगह अपने घरों में मनाने के लिए प्रेरित करें।कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाए।

शराब की दुकानों और बार के आसपास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान अराजक व असामाजिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी कार्रवाई की जाए। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों और चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नववर्ष के दौरान रात में दुपहिया, चार पहिया के वाहन चालकों की प्रभावी चेकिंग अवश्य की जाए।

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