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Modinagar | मोदीनगर के गांव सीकरीखुर्द व आसपास की कॉलोनियों की घोषित की गई 18 सौ बीघा भूमि के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तहसील प्रशासन के कस्टोडियन आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। शनिवार को पीड़ित पक्ष के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई।
बता दें कि प्रशासन द्वारा काफी समय पहले गांव सीकरीखुर्द व आसपास की कॉलोनियों की 18 सौ बीघा भूमि को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया था। इसकी जद में बीस हजार से अधिक मकान व खेती की जमीन आ गई। इतना ही नहीं प्रशासन ने फर्द में भी शत्रु सम्पत्ति का नाम दर्ज कर दिया था। इसके अलावा किसान नेता डॉ0 बबली गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीण काफी समय से आंदोलन करते आ रहें हैं।
एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने जांच के लिए पांच सदस्य कमेटी बनाकर मामले की जांच कराने की बात कही। इसके अलावा विधायक डॉ0 मंजू शिवाच इस मामले को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मिली थी। इस मामले को लेकर जय भगवान कंसल व प्रमोद कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरी प्रक्रिया को गलत मानते हुए कस्टोडियन के आर्डर को निरस्त कर दिया है। फर्द से शत्रु संपत्ति नाम हटाकर ग्रामीणों ने नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। किसान नेता बबली गुर्जर ने बताया कि आदेश को लेकर कस्टोडियन और जिलाधिकारी गाजियाबाद से मिला जाएगा और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार तत्काल फर्द से शत्रु संपत्ति हटाने की मांग की जाएगी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य किसान नेता डॉ0 बबली गुर्जर, चमन सिंह नेताजी, सुंदर गुर्जर, नवाब अली, नवाब प्रधान, आशीष कसाना, नवीन जैन, विपिन जिंदल, मुकेश गुप्ता, जगमाल प्रधानाचार्य, नितिन शर्मा, सोनू, अमित गुर्जर आदि मौजूद थे।

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