Disha Bhoomi

Modinagarअनफिट वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जाएगा। स्कूलों में भी पंजीयन अवधि पूरी कर चुके वाहनों का संचालन बच्चों के लिए नहीं हो सकेगा। इसमें लापरवाही बर्तने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
यह चेतावनी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने वाहन स्वामियों को दी। उन्होंने कहा कि स्कूल, महाविद्यालय व शैक्षिक संस्थाओं में निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को समय रहते सार्वजनिक वाहन के रूप में उसे परिवर्तित या पंजीयन निरस्त अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन अवधि छह माह तक बिना किसी अवरोध बने रहने पर नियमानुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीयन अवधि पूरी करने वाले वाहनों का संचालन स्कूली बच्चों व स्टाफ के लिए होता हुआ मिलने पर विद्यालय की मान्यता के संबंध में पत्र द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
बिना फिटनेस नहीं चलेंगे स्कूली वाहन
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेंद्र सिंह की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर वाहनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों में मानकों को भी देखा। इसमें उन्होंने आपातकालीन खिड़की, आग बुझाने के उपकरण, सीट बेल्ट, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंडीकेटर चेक किया।
अनफिट वाहनों के संचालन पर जाएगी मान्यता
स्कूल, महाविद्यालय व शैक्षिक संस्थाओं में निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को समय रहते सार्वजनिक वाहन के रूप में उसे परिवर्तित या पंजीयन निरस्त अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन अवधि छह माह तक बिना किसी अवरोध बने रहने पर नियमानुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करा दिया जाएगा। पंजीयन अवधि पूरी करने वाले वाहनों का संचालन स्कूली बच्चों व स्टाफ के लिए होता हुआ मिलने पर विद्यालय की मान्यता के संबंध में पत्र द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

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