Modinagar। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान एक्शन 22-23 के क्रम में जिला न्यायधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन संपन्न हुआ।
मोदीनगर के गांव खंजरपुर में आयोजित हुए विधिक साक्षरता शिविर का संचालन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेंद्र कुमार सिन्हा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा रुंगटा के नेतृत्व में तहसील विधिक सेवा समिति मोदीनगर के क्षेत्राधिकार में कार्यालय गांव सभा खंजरपुर में जनपद न्यायालय गाजियाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सहायक खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता जेएन राय व संचालन शहजाद अलीने किया। शहजाद अली ने आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में उपस्थित व्यक्तियों का अवगत कराया व जेएन राय ने संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्य बताए गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। कहा कि प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। इस कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से शिविर में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को विधिक साक्षरता शिविर की जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में वित्तीय साक्षरता केंद्र, बैंक की विभिन्न योजनाओं, कृषि एवं स्वरोजगार हेतु ऋण योजनाओं तथा भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। पीएलवी प्रीति चैधरी ने प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान व लाॅ मिनिस्ट्री एवं आईटी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट आदि योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान महेश यादव, अमित चैधरी, जगपाल सैनी, संजय मुद्गल, विपुल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती मोनिका आदि मौजूद रहें।