गौतमबुद्ध नगर में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मनोज को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 23 जुलाई 2016 को थाना फेज- तीन क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले मनोज ने उससे दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना फेस- तीन पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना तथा गुरुवार को अभियुक्त मनोज को धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दो साल की और सजा भुगतनी होगी।

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