Home Crime News मोदीनगर 13 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप, गर्भवती होने पर खुला राज

मोदीनगर 13 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप, गर्भवती होने पर खुला राज

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मोदीनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने दो बेटों और एक 13 वर्षीय बेटी के साथ रहती है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला मजदूरी करके परिवार का लालन-पालन करती है। महिला का बड़ा बेटा एक निजी कम्पनी में काम करता है, जबकि दूसरा बेटा और बेटी घर पर ही रहते हैं।  महिला की 13 वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले तो परिजनों ने किशोरी को गांव के ही एक डॉक्टर से दवाई दिला दी, लेकिन जब आराम नहीं हुआ तो तबीयत बिगड़ने पर शाम को किशोरी को मोदीनगर के निजी डॉक्टर के पास ले गए। जहां डॉक्टर ने किशोरी का चेकअप किया तो पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है। यह सुनकर परिजन हैरान रह गए और मां बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसके बाद दवाई लेकर परिजन किशोरी और उसकी मां को लेकर गांव पहुंचे।

बंधक बनाकर तमंचे के बल पर किया गैंगरेप

परिजनों से जब किशोरी से पूछा कि यह कैसा हुआ तो वह जोर-जोर से रोने लगी। रोते हुए किशोरी ने परिजनों को बताया कि चार माह पहले वह शौच के लिए खेत में जा रही थी तो पड़ोस में रहने वाले दो युवक उसे रास्ते में मिले और उसका मुंह दबाकर ईख के खेत में ले गए। इसके बाद उन युवकों ने कनपटी पर तमंचा रखकर पहले उसे डराया और फिर बारी से बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने किशोरी की अश्लील वीडियो भी बना ली। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हालात बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। आरोपी किशोरी को नग्न अवस्था में खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। एक घंटे बाद होश में आने पर किशोरी कपड़े पहनकर घर पहुंची और शर्म और डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। इतना ही नहीं आरोपियों ने यह बात किसी को बताने पर अश्लील वीडियो वायरल करने व भाइयों की हत्या करने की धमकी दी थी, जिस कारण किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई।

डर के कारण चार माह से घर से बाहर नहीं निकली किशोरी 

गैंगरेप होने के आरोपियों द्वारा वीडियो वायरल करने व चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी से किशोरी काफी डर गई। बताया जा रहा है कि किशोरी हर समय कमरे के अंदर ही रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। जब आरोपी घर आते तो वह अंदर चली जाती थी। परिजनों ने बताया कि चार माह से किशोरी घर से बाहर नहीं निकली थी।

केस में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान

गाजियबाद बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव योगेन्द्र कौशिक (राजू) ने बताया कि कानूनी तौर से 120 दिन का गर्भपात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट व सप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। उन्होंने बताया कि इस केस में जो धारा लगी हैं, उसमें मौत की सजा प्रावधान है।

महिला की तहरीर पर पुलिस ने धारा 363, 376डी, 328, 506 के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 तीन व चार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दोनों आरोपी कृष्ण व लालू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराकर उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे।” -सुनील कुमार सिंह, सीओ मोदीनगर

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