मोदीनगर निजी नर्सिंग होम व हाँस्पिटलों में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व विनिमय उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005 का पालन नहीं हो रहा है । इसके साथ ही संचालकों ने नर्सिंग होम व हाँस्पिटलों के भवन निर्माण में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की भी धज्जियां एवं नर्सिंग होम व हाँस्पिटल नियमों के विपरीत बनाए गए हैं ।ये आरोप राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने लगाये हैं ।

निजी नर्सिंग होम व हाँस्पिटलों में मानक पूरे न होने कारण संचालक मरीज, तिमारदार व कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं
संचालकों के पास नर्सिंग होम व हाँस्पिटल चलाने के लिए अपनी पार्किंग तक नहीं है  छोटी- छोटी जगह में नर्सिंग होम व हाँस्पिटल खोल रखें हैं, जिनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं है । इन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण भी प्राप्त नहीं किया गया है । विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन कि उपयोग नहीं किया जा सकता है,यह सब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रवर्तन जोन- 2 अधिकारियों के रहमों कर्म हो रहा है । इसी प्रकार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन का उपयोग नहीं किया जा सकता है । अनापत्ति प्रमाण पत्र जभी प्राप्त हो सकता है जब भवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 एवं अग्नि शमन विभाग के मानकों के अनुरूप भवन निर्माण एवं अग्नि शमन उपकरण मानकों के अनुरूप नर्सिंग होम व हाँस्पिटल में उपलब्ध हों ।
नर्सिंग होम व हाँस्पिटल के संचालक अस्पतालों में घटित अग्नि घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं । यहां तक कि उपरोक्त प्रकरण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अग्निशमन विभाग भी शामिल हैं । इस भ्रष्टाचार की कड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं हैं वह भी संबंधित विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराये प्रति वर्ष रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *