मोदीनगर। मोदी ग्रुप के एक इंस्टीट्यूट के प्रबंधक नेपाल निवासी मेघराज शर्मा को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सशर्त गत तीन जुलाई को जमानत मंजूर कर ली गई है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी कर भारतीय पासपोर्ट बनवाने का आरोप के साथ अन्य आरोप भी थे। मेघराज शर्मा की उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने दो लाख रुपये का बंधपत्र व प्रतिभूति लेकर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद उनके मातहत कर्मचारियों में प्रसन्नता का माहौल है।
बताते चले कि सीओ एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर मेघराज शर्मा के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 420, 467, 468, 471 व पासपोर्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज था। मेघराज शर्मा को भारतीय नागरिकता के विभिन्न पते व जन्मस्थान बदलकर कागजात तैयार करने और पासपोर्ट बनवाने के लिए पत्राचार करने के आरोप में 15 जनवरी को मोदीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था।
मेघराज शर्मा के अधिवक्ता गौरव महाजन व अमित महाजन ने संयुक्त रूप से बताया कि मेघराज शर्मा गत बीस वर्षों से गाजियाबाद में परिवार के साथ रह रहे है। कानून की अज्ञानता से नादानी से गलती हो गई। बताया कि उनके बच्चों ने भारत में जन्म लिया है, अगर जेल में रहा तो परिवार को दिक्कत होगी। इसी आधार पर मेघराज शर्मा की जमानत उच्च न्यायालय सेे 3 जौलाई को मंजूर हो चुकी है। उनके रिहा होने की सूचना पर डॉ0 केएन मोदी इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टाफ में हर्ष की लहर दौड़ गई ।