मोदीनगर। डाॅ0 केएन मोदी फाउंडेशन के उच्च प्रबंधक के फर्जी पासपोर्ट को मामले में फाउंडेशन के चेयरमैन डाॅ0 डीके मोदी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जनपद न्यायालय ने इस विवाद में उनकी प्रथम अग्रिम जमानत पर फिलहाल 29 सितंबर तक विदेश जाने पर रोक लगा दी है।
बताते चले कि मोदी इंडस्ट्रीज की इलैक्ट्रोड कंपनी के श्रमिक नेताओं की ओर से गत वर्ष 26 सितबंर 2020 को  डाॅ0 केएन मोदी फाउंडेशन के उच्च प्रबंधक मेघराज शर्मा के खिलाफ फर्जीवाडा कर पासपोर्ट बनवाने की शिकायत की गयी थी। तत्कालीन डीएम अजयशंकर पांडे के निर्देश पर खुफिया विभाग के सीओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की जांच में मामला सही पाये जाने पर मेघराज शर्मा के विरूद्ध 15 जनवरी2021 को मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रबंधक मेघराज शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने 30जून को आरोपी मेघराज शर्मा को जिला गजियाबाद से बाहर ना जाने की सशर्त पर जमानत दे दी गई थी, साथ ही उनके खिलाफ जिला पुलिस को जांच सौंप दी। पुलिस जांच के दायरे में उनके कागजात, नियुक्ति को लेकर पुलिस जांच अधिकारी ने गजियाबाद कोर्ट में फांउडेशन के चेयरमैन डाॅ0 डीके मोदी पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट दिल्ली ने जनपद न्यायालय में डाॅ0 डीके मोदी की सुनवाई के लिये अर्जी लगाने को कहा। हालही में इस मामले में डाॅ0 मोदी की प्रथम अग्रिम जमानत के लिये 14 सितंबर को उनके प्रार्थना पत्र पर पुलिस जांच अधिकारी को भी कोर्ट ने तलब किया ओर इस प्रकरण में हुई बहस में डाॅ0 डीके मोदी के भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इस प्रकरण पर अब 29 सितंबर को सुनवाई होनी है।

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