Modinagar। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया है, कि ग्राम सभा की जिस भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसकी सूची तैयार कर एक सप्ताह में उप जिलाअधिकारी मोदीनगर को उपलब्ध करायें।
तहसील मोदीनगर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उक्त निर्देश जिलाधिकारी राकेश कुमार द्वारा दिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित लेखपाल, राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि लेखपाल क्षेत्रवार जिन ग्रामों में ग्रामसभा की भूमि उपलब्ध है, उसको सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखपाल का है। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित समस्त लेखपालों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। ग्राम सभा की जिस भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसकी सूची तैयार कर एक सप्ताह में उप जिलाधिकारी मोदीनगर को उपलब्ध करायें। साथ ही फर्जी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 32, 38 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी न्यायालय में वाद योजित किये जाने के लिए समस्त लेखपालों को निर्देश दिये गये। वर्ष 2001 के बाद तहसील मोदीनगर में तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा-122बी जमीनदारी विनाश अधिनियम एवं भू राजस्व सहिंता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही जिन वादों में की गयी है तथा पारित आदेशों के क्रम में बेदखली की कार्यवाही सम्बन्धित भूमि से अभी तक नहीं की गयी है, उन सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर एक सप्ताह में उपजिलाधिकारी मोदीनगर को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक लेखपाल अपने क्षेत्र की सूची क्रम वार इस प्रकार बनायेंगे कि सबसे ज्यादा रकबे पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर तथा सबसे कम रकबे वाले व्यक्ति का नाम सबसे नीचे आयेगा। बैठक में उपस्थित समस्त लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों के पंचायत घर में बैठकर जन समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये गये तथा उपजिलाधिकारी मोदीनगर को निर्देशित किया गया कि वह समस्त लेखपालों का रोस्टर तैयार कराकर सम्बन्धित पंचायत घर पर चस्पा करायें तथा सम्बन्धित ग्राम में इसका प्रचार-प्रसार करायें। बैठक उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला, तहसीलदार व तहसीलदार न्यायिक उपस्थित रहें।