गाजियाबाद। विवाहिता पर केरोसिन का तेल डालकर जलाकर हत्या करने वाली सास और ननद को ईसी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित प्रजापति ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना में शामिल विवाहिता के पति, ससुर और देवर को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि कविनगर थाने में 20 फरवरी 2013 में राकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह मूलरूप से मेरठ के रहने वाले हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी कंचन की शादी 2011 में संजय नगर निवासी मणिकांत के साथ की थी। रिपोर्ट में बताया कि बेटी के ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। आए दिन दहेज की मांग करते हुए बेटी के साथ मारपीट करते थे। सास व ननद कंचन से मणिकांत के लिए मोटरसाइकिल और नकदी की मांग करते थी। कंचन ने दहेज देने में असमर्थता जताई तो सास फूलो देवी और ननद निशा ने 19 फरवरी 2013 को उस पर केरोसिन का तेल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी कंचन को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कंचन ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद मृतका के पति मणिकांत, ससुर बिंदेश्वर, सास फूलो देवी, ननद निशा और देवर शशिकांत को नामजद कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की तरफ से नौ गवाह और बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए थे

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