गाजियाबाद। बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट तीन की अदालत ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने से मिली आधी धनराशि 75 हजार रुपये मृतका के मां-बाप को देने का आदेश भी दिया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि सिहानी गेट थाने में 25 अक्तूबर 2010 को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी आठ वर्षीय बेटी 24 अक्तूबर को घर से कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पड़ोसियों ने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाला लड़का सुबोध कुमार साथ लेकर गया था। सुबह छह बजे पड़ोसियों के साथ उसके घर पर गया तो ताला बंद था। ताला खोलने पर पता चला कि उनकी लड़की खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। पास जाकर पता चला कि उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बालिका के साथ दुष्कर्म भी हुआ था।