सार्वजनिक स्थलों / पार्को / सड़कों पर वाहन में बैठकर अथवा साईड में शराब पीना प्रति बंधित है।

बार पर रात्रि 12:00 बजे के बाद शराब सेवन प्रतिबंधित है।

समस्त शराब के ठेके अपने निर्धारित समय 10:00 बजे रात्रि बंद हो जाएं

शराब पीकर वाहन चलाना , लड़कियों / महिलाओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता पर अपराध पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बैंक्वेट हॉल , आयोजन स्थलों पर बिना अनुमति आयोजन नहीं रखा जाएगा।

तेज आवाज में लाउडस्पीकर ( माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत ) बजाना एवं सामान्य जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों में बाधा डालना विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य करेगा।

कोविड गाईडलाइंस का प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा।

अनुमति पत्र / लाइसेंस दिखाना होगा।

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