मोदीनगर। प्रदेश सरकार ने संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने वाले जनपदों में लाॅकडाउन में सशर्त छूट प्रदान की है। जनपद में संक्रमितों की संख्या 1760 से अधिक होने कारण लाॅकडाउन में कोई नई छूट नहीं मिलेगी। लाॅकडाउन में पहले की तरह ही आवश्यक सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी।
प्रदेश सरकार ने लाॅकडाउन में गतिविधियों के दोबारा संचालन के लाॅकडाउन में की शर्तो में बदलाव किया है। जिन जनपदों में  सक्रिय केस की संख्या 600 से कम हैं, वहां सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात तक, एक जून से बाजार खोलने तथा अन्य गतिविधियां के सशर्त संचालन के निर्देश जारी किए हैं। जनपद में संक्रमितों की संख्या 1760 से अधिक होने के कारण मोदीनगर में भी लाॅकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए मोदीनगर में पूर्व की तरह ही लाॅकडाउन जारी रहेगा। जब जनपद में संक्रिमतों की संख्या 600 से कम होगी, तब लाॅकडाउन में गतिविधियों के संचालन को सशर्त छूट मिल सकती है। अभी मोदीनगर में भी लाॅकडाउन में आवश्यक सामान की वस्तु तथा अन्य गतिविधियों की मिली छूट ही जारी रहेगी। एसडीएम आदित्य प्रजापति ने कहा कि सक्रिय केसों की संख्या छह सौ से अधिक है। इसलिए शासनादेश के अनुसार लाॅकडाउन में नई छूट नहीं दी जाएगी। लाॅकडाउन में आवश्यक सेवा तथा अन्य गतिविधियों को पूर्व की तरह छूट जारी रहेगी।

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