मोदीनगर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेस-3 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अच्छादित अंत्तोदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड संबद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम, 03 किग्रा0 गेहूं एवं 02 किग्रा0 चावल, प्रति यूनिट दिया जाएगा।
क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी ने रूपल ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेस-3 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अच्छादित अंत्तोदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड संबद्ध यूनिटों पर माह मई 2021 की 20 तारीख से 31 तारीख तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम, 03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल  प्रति यूनिट दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 29 मई 2021 से 31 मई 2021 के मध्य अनुमन्य होगी। वितरण की अंतिम तिथि 31 तारीख होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जाएगा। वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जिसके लिए उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। जिसे एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता ना रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय जिला अधिकारी के द्वारा नामित नोडल अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जायेंगा। जिसमें अन्य विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई गई है। जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराऐं।

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