Article 371: 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था. धारा 370 हटाने के बाद पहली बार कल प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के दौरे पर गए थे. इन्हीं दिनों लद्दाख में विरुद्ध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. इसी बीच चर्चाएं यह भी चल रही है कि अब लद्दाख में धारा 371 लागू की जा सकती है. धारा 371 किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देती है. अगर इसे लद्दाख में लागू कर दिया गया तो उसके बाद लद्दाख में बहुत बदलाव आ सकते हैं. आइए जानते हैं आर्टिकल 371 के लागू होने के बाद लद्दाख में क्या-क्या बदलेगा. 

क्यों हो सकता है लागू आर्टिकल 371?

लद्दाख में इन दिनों काफी प्रदर्शन हो रहे हैं. दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. लेकिन लद्दाख में कोई भी विधेयका का लागू नहीं हुई. इसी को लेकर लद्दाख के लोगों की मांग है. इनमें चार मांगे प्रमुख तौर पर है. जिसमें  पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल में सांसद की सीटें. केंद्र सरकार इन मांगों को ध्यान में रखते हुए बाकी 11 राज्यों की तरह ही लद्दाख के लिए विशेष सुविधा देते हुए आर्टिकल 371 लागू कर सकती है. 

क्या हो सकते हैं बदलाव?

अगर आर्टिकल 371 लद्दाख में लागू कर दिया जाता है. तो उसके बाद लद्दाख में कई सारी चीजें बदल सकती हैं. आर्टिकल 371 किसी भी राज्य की खास जरूरत को पूर्ति करता है वहां के स्थानीय हितों की रक्षा करता है. आर्टिकल 371 लागू होने के बाद लद्दाख में स्थानीय लोगों को नौकरी में 80 फ़ीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. इस आर्टिकल के लागू होने के बाद वहां केंद्र सरकार का दखल कम हो सकता है. 

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