नई दिल्ली. दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके शव को स्वदेश लाने में परिजनों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसमें ना सिर्फ काफी दिन लगते हैं, बल्कि इस दौरान परिवार वालों को असहनीय पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है. इन्हीं सब बातों को देखते हुए देश की विमानन कंपनियों ने ई-केयर नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के लिए नोडल एयरपोर्ट बनाया गया है. गुरुवार से आरंभ हो रही इस सेवा के संबंध में एयरलाइंस कंपनियां एप्लीकेशन देंगी. शव को लेकर जो भी सूचनाएं या व्यवस्थाएं होंगी, वे सभी एप्लीकेशन के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंच जाएगी. भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक सूचना दिल्ली में बने एयरपोर्ट के दफ्तर से जाएगी.

इस प्रकिया के लिए चार कागज़ होने जरूरी हैं:
1. मृत्यु प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट)
2. शव को सुरक्षित रखने के लिए उस पर किए गए रसायनों के लेप का प्रमाणपत्र
3. भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
4. मृतक का रद्द पासपोर्ट

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