इंदौर मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो जमानत खुद निरस्त हो जाएगी।हाईकोर्ट ने ये अनोखी सजा एक शादीशुदा महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर रेप करने वाले आरोपी को दी है। आरोपी ने पीड़ित महिला से रिश्ते बनाए और शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक तक करा दिया। बाद में वह शादी करने से मुकर गया। इस पर महिला ने उस पर रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
सरकारी वकील सुधांशु व्यास ने बताया कि पूरा मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है। 2017 से आरोपी और महिला के बीच संबंध थे। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था। महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब आरोपी ने जमानत की अर्जी में महिला से शादी करने का प्रस्ताव रखा है। महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है। उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी और पीड़िता से शादी करने और उसके दस्तावेज दो महीने के अंदर कोर्ट में पेश करने को कहा। यदि आरोपी ऐसा नहीं करता हे तो जमानत निरस्त हो जाएगी।।