Disha Bhoomi

Modinagar खाद्य सुरक्षा विभाग बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाई करेगा। इसके लिए विभाग विशेष अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत विभाग की टीम होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान समेत सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच करेंगी। तहसील क्षेत्र के छोटे-बड़े दुकानदारों के साथ-साथ खाद्य सामग्री बेचने वाले ठेले वालों को भी विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण करने के लिए विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं, जिन्होने अभी पंजीकरण नहीं कराया है उन ठेले वालों को विभाग में आकर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वे खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे। सहायक आयुक्त (खाद्य) विनीत कुमार ने बताया कि विभाग से लाइसेंस बनवाए बिना कोई भी दुकानदार खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर सकता है। छोटे-बड़े सभी दुकानदारों को खाने के उत्पादों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। लेकिन अब भी कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस के ही खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। इनकी शिकायत विभाग को प्राप्त हो रही हैं। लाइसेंस नहीं होने के कारण नकली और खराब खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार पकड़ में नहीं आ पाते। इससे विभाग को कार्यवाई करने में भी दिक्कत आती है। उन्होंने बताया कि अब बिना लाइसेंस के दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की आठ टीम दुकानों का औचक निरीक्षण कर जांच करेंगी। इस दौरान लाइसेंस की जांच की जाएगी।

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