Disha Bhoomi

Modinagar। दयावती स्कूल बस हादसे में आरोपी चालक व परिचालक की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बहस के लिए अदालत से समय मांग लिया है। इसके बाद अदालत ने 26 जून की तारीख नियत की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मोदीनगर के हापुड रोड पर स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की बस से 20 अप्रैल को हुए एक हादसे में एक छात्र अनुराग की मौत होने के मामले में छात्र के परिजन ने चालक जयवीर व परिचालक ओमबीर के खिलाफ थाने में गैर इरादतन हत्या व लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए उनके अधिवक्ताओं ने जिला सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी डाली थी। अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख थी, लेकिन अदालत के नहीं बैठने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। जमानत अर्जी पर बहस के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली 26 जून नियत कर दी। बता दें कि स्कूल बस चालक जयवीर व परिचालक ओमबीर की जमानत अर्जी इससे पहले निचली अदालत से खारिज की जा चुकी है।

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