हाइलाइट्स

मासूम से दुष्कर्म का मामला
आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा
चूरू पोक्सो कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

चूरू. चूरू जिले के छापर थाना इलाके के एक गांव में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले रेपिस्ट को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रेपिस्ट ने साल 2021 में ने बालिका को कुरकुरे देने का झांसा देकर अगवा कर लिया था. बाद में उसे अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी बाबूलाल उर्फ बबलिया ने बालिका से मारपीट कर उसके गाल तथा शरीर पर दांतों से काट भी दिया था. उसके बाद परिजन अपनी बच्ची को लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर आए थे.

पोक्सो कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया है. इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्ची की आयु देखते हुए उसके साथ किए गए घिनौने अपराध के चलते उसके शरीर पर चोटें आई हैं. इस प्रकार का जघन्य अपराध करने के कारण अभियुक्त कोर्ट से किसी प्रकार का नरम रुख पाने का अधिकारी नहीं है.

2021 में दर्ज हुआ था मामला
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को 6 वर्षीय मासूम के पिता ने छापर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज कराते हुए पिता ने जानकारी दी थी कि 17 फरवरी 2023 को दोपहर साढ़े तीन बजे उसकी बच्ची घर के पास रोती हुई मिली थी. उसके चेहरे पर दांतों से काटने के निशान थे जिनसे खून बह रहा था. बालिका से पूछने पर उसने बताया था कि बाबूलाल उर्फ बबलिया उसे उठाकर ले गया था और गलत काम किया था.

आरोपी ने कहा था- गलती हो गई माफ कर दो
इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. जब बच्ची के परिजनों ने उसकी तलाश की तो वह एक घर के पास मिल गया था. परिजनों को देखते ही वह गिड़गिड़ाने लगा गया गया था. अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उसने परिजनों से कहा था- गलती हो गई माफ कर दीजिए. इसके बाद परिवारजनों ने आरोपी को रोके रखा और पुलिस के हवाले कर दिया. छापर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान आरोपी का डीएनए भी पॉजिटिव आया था. आरोपी ने अपने बयान में बताया था कि उसने बालिका को कुरकुरा दिलाने का झांसा देकर गोद में उठा लिया और अपने घर ले गया था. मासूम के साथ गलत काम किया. वह शराब के नशे में था इसलिए उसके मुंह पर दांतों से काट लिया था.

Tags: Big crime, Churu news, POCSO court punishment, Rajasthan news

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