नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2023 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तत्काल समर्पण का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अपने आदेश में कहा कि सीतलवाड़ इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी.

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Tags: Gujarat news, Supreme Court

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