1984 में हुएदिल्ली सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के दिग्गज नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय उनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। पूर्वी दिल्ली स्थित मंंडोली जेल में सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी।

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