गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से शादियों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराने आज अफसरों की फौज क्षेत्र में उतरेगी। डीएम ने जिले में छह मजिस्ट्रेटों, थाना व चौकी इंचार्जों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। शादियों में आने वाले मेहमानों को मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। नियमों को तोड़ा तो थाना पुलिस आयोजकों और बैंक्वेट हॉल संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज कराएगी। सभी एसएचओ को भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से शासन ने शादियों और समारोह में मेहमानों के जुटने की संख्या कम कर दी है। एक समय में 100 से ज्यादा मेहमान समारोह में जुटे तो सीधे कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को देवोत्थान एकादशी के अबूझ साये पर जिले में करीब 2500 शादियां हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना प्रशासन और पुलिस के लिए भी चुनौती भरा होगा। पहले ही दिन कहीं नियम न टूट जाए, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। मंगलवार को सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ मीटिंग भी की। बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया है। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि नियमों के तोड़ने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

मास्क लगाएंगे मेहमान, आयोजक करेंगे सैनिटाइजर का इंतजाम
शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क अगर शादी में पहुंचे तो पुलिस जुर्माना कर सकती है। इसके लिए पुलिस चेकिंग भी करेगी। इसके अलावा आयोजकों या बैंक्वेट हॉल संचालकों को सैनिटाइजर का इंतजाम भी करना होगा।
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सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा खाना-पीना
बैंक्वेट हॉल में संचालकों की ओर से खाने-पीने का इंतजाम भी इस तरह से किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। यानी इस बार शादियों में खाने की टेबल दूर-दूर नजर आ सकती हैं। मेहमानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा

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