मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर पंचायतीराज एक्ट के तहत होगी विधिक कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार कराने हेतु जनपद के समस्त नामित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि मतदाता सूची को लेकर विभिन्न फोरम से जो भी शिकायतें संदर्भित की गई हैं उनकी जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी ग्रामपंचायत की मतदाता सूची में कोई त्रुटि न रहे। उन्होंने नामित अधिकारियों को आगाह किया है कि दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही अथवा शिथिलता की पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 में दिए गए प्राविधानों के अधीन अधिकारियों को विभिन्न दायित्व दायित्व दिए गए हैं और इनके निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही की पुष्टि होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 एवं नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विधिक व विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि ग्रामपंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने तथा सूचियां के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निपटारा कर उन्हें संशोधित करते हुए अन्तिम रूप देने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गोण्डा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कार्य सम्पादित कराने के निमित्त सम्बन्धित सबडिवीजन के उप जिलाधिकारी को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उनके सहयोग हेतु तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इसी के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सहायतार्थ समन्वयक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में मतदाता सूची की तैयारी का कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने, इस कार्य में अनियमितता की शिकायतों की जांच करते हुए गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने तथा त्रुटिरहित मतदाता सूची की तैयारी सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, पर्यवेक्षणीय अधिकारियों तथा समन्वयक अधिकारियों को पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन ग्रामपंचायतों में अर्ह मतदाताओं के नाम सम्मिलित न किए जाने, अनर्ह मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित होने तथा गलत ढंग से मतदाताओं के नाम अपमार्जित/विलोपित होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके सम्बन्ध में विधिवत् जांच कराते हुए कार्यवाही की जाए।

श्याम बाबू कमल गोंडा

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