Traffic Police Rights: सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं. लोग इन नियमों का पालन करें इसके लिए ट्रैफिक पुलिस काम करती है. जब कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन पर कार्यवाही करते हैं और जुर्माना लगा सकते हैं या फिर कई मामलों में पुलिस गाड़ी भी जब्त कर लेती है. बहुत से लोगों को यह लगता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काट सकती है और उनके पास किसी को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता है. वहीं, कुछ लोग यह कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. आज जानेंगे कि क्या ट्रैफिक पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है. अगर हां, तो किन परिस्थितियों में…

क्या ट्रैफिक पुलिस कर सकती है गिरफ्तार?
मोटर वाहन अधिनियमों के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों के मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है. ट्रैफिक पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने के कुछ अधिकार दिए गए हैं. मोटर वाहन अधिनियम में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस की उपस्थिति में धारा 184, 185 197 के अधीन दंडनीय काम किया है तो कोई वर्दीधारी पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार कर सकता है.

कब कर सकते हैं बिना वारंट के गिरफ्तार?
वर्दीधारी कोई भी पुलिस अधिकारी इन परिस्थितियों में वारंट के बिना भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है.

1. अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपना नाम और ठिकाना बताने से मना करता है या या पुलिस को लगता है कि वो गलत है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.

2. अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित रह चुका है और पुलिस को लगता है कि वह फरार हो जाएगा या समन की तामील से बचने की कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.

3. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर (धारा 184), मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाने पर (धारा 185), मालिक सहमति अथवा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना वाहन चलाने पर (धारा 197) और अपना नाम व पता बताने से इंकार करने पर या फरार होने की आशंका होने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.

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