Disha Bhoomi
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Modinagarविद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना की स्कीम चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत घरेलू, निजी नलकूपों तथा 5 किलो वाट तक के वाणिज्यिक विद्युत बिलों पर लागू ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट दी जा रही है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए गोविंदपुरी स्थित उपखंड कार्यालय में तैनात उपखंड अधिकारी कृष्ण मोहन कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिल के बकायेदारों को राहत पहुंचाने के लिए 1 जून से चलाई जा रही यह योजना 30 जून तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस एकमुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू निजी नलकूप उपभोक्ताओं के अलावा 5 किलो वाट तक के वाणिज्यिक विद्युत बिल बकायेदारों के कुल बकाया बिल पर लागू ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। और इस योजना के लाभार्थियों को किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एसडीओ कृष्ण मोहन कुमार ने बताया कि इसके अलावा एक लाख रुपए तक के मूल बकाया धनराशि के बकायेदारों को 6 किस्तों में तथा एक लाख से अधिक की धनराशि के बकायेदारों को 12 किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा भी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। एसडीओ कृष्ण मोहन कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता विभाग के सीएससी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं।

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