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आर्यन खान ड्रग्स केस में NCB को बड़ी राहत

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आर्यन खान ड्रग्स केस में NCB को बड़ी राहत
Disha Bhoomi

Mumbai – बॉलीवुड के चर्चित आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की एक अदालत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बड़ी राहत देते हुए उसे चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 और दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया। पहले उसे 2 अप्रैल को चार्जशीट दायर करनी थी। आर्यन खान पर ड्रग्स लेने समेत कई अन्य आरोप हैं।
इससे पहले NCB ने सोमवार को मुंबई की सत्र अदालत में आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित कथित क्रूज केस में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने फैसला रिजर्व रख लिया था। अदालत में NCB ने तर्क दिया था कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच अभी भी जारी है। इसलिए चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया जाए, जिसे आज अदालत ने मान लिया।
20 लोगों को इस केस में किया गया है अरेस्ट
एजेंसी ने 2 अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज किया था और मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से 18 आरोपी अभी जमानत पर हैं। दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। NCB के पास इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय था, जो 2 अप्रैल, 2022 को खत्म हो रहा है। NCB ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला शुरू किया, जब उसने क्रूज कॉर्डेलिया एम्प्रेस पर छापा मारा।
28 अक्टूबर 2021 से जमानत पर हैं आर्यन
यह क्रूज 2 अक्टूबर, 2021 को मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल से गोवा के लिए रवाना हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लेने और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद, NCB ने कथित तौर पर एक-दूसरे से सांठगांठ रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश का हिस्सा थे। आर्यन खान को 28 अक्टूबर 2021 को जमानत मिल गई थी।
NDPS एक्ट 1985 और उसमें कितनी सजा के तहत सजा का प्रावधान?
सेक्शन 8: जान-बूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना, जो इस कानून का उल्लंघन हो। रिकवर हुए ड्रग्स के आधार पर केस होता है।
सेक्शन 20: आर्यन के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत ‘स्मॉल’ कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
सेक्शन 27ः यह धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है। इसमें अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है।
सेक्शन 35ः इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालत, मंशा क्या थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा, उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना नहीं था। उसे जानकारी नहीं थी कि उसके पास रखा नशीला पदार्थ प्रतिबंधित है।
क्रूज पर किस तरह के ड्रग्स मिले हैं?
अरेस्ट मेमो के मुताबिक NCB ने क्रूज पर आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD (मेफेड्रोन), 21 ग्राम चरस और MDMA (एक्स्टेसी) 22 गोलियों के साथ 1.33 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। NCB ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका,इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया है।
ड्रग्स को क्रूज पर कैसे ले गए?
अब तक की जांच कहती है कि कुछ यात्रियों ने अपने कपड़ों में स्पेशल पॉकेट बनवाए थे, ताकि सिक्योरिटी चेक्स को चकमा देकर ड्रग्स जहाज पर लेकर जा सकें। हिरासत में ली गई एक लड़की ने जूते में ड्रग्स छिपा रखे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें शामिल लोग अपनी पैंट में गुप्त जेबों में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में, अंडरवियर के सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे।

 

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